Ordinanaces & Regulations


निम्न नियम सभी कक्षाओ पर लागू होंगे:-

10.) छात्र / छात्राओं को स्नातक स्तर पर चार वर्ष तथा स्नात्कोत्तर स्तर पर सात वर्ष की अवधि तक के लिये ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी, जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रोया । (यह नियम व्य्वसायिक पाठ्यक्रम पर लागू नहीं होगा) । केबल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेंगे, जिन्होंने पूरे सत्र अध्ययन जिया हो अथवा जिन्हें विश्वविधालय द्धारा प्रवेश पत्र / अनुक्रमांक दिया गया हो और चिकित्सा के आधार पर आवेदन करते हों ।

11.) जिन छात्रों की गतिविधियां अनुशासन मण्डल / प्रशासन की राय में अवांछ्नीय हैं उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है / महाविद्यालय से निकाला जा सकता है / प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

12.) संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में "प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा विधार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात् एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा / दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं ले सकगा । यह नियम व्यवसायिक पाठयक्रमो पर लागू नहीं होगा। अर्थात् एक बार स्नातक /स्नात्कोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पुन: स्नातक, स्नात्कोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकंगा ।

13.) प्रचार्य/संकायाध्यक्ष द्धारा प्रवेश प्राप्त छात्रों दो सूची सम्बन्धित विभागाध्यक्षों एवं विश्वविधालय को भेजनी आवश्यक है । प्रवेश प्राप्त छात्रों ३ दो सूची विश्वविधालय को प्रेषित करने के पश्चात यदि कोई संदेश दिया जाता है तो वह अवैध होगा ।

14.) अनुचित साधन के अन्तर्गत द्ण्डित छात्र-छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

15.) प्रवेशार्थी सूचना पट पर प्रकाशित सूचियों के आधार पर निर्धारित तिथि के अन्दर अनिवार्य रुप से सभी शुल्क संबंधित काउंटर पर जमा करेंगे शुल्क लिपिक शुल्क-रसीद मे भी आवंटित विषयो को अकिंत करेंगे |

16.) छात्र-छात्रा के परिचय-पत्र में भी आवंटित विषयों का उल्लेख जिया जास्नेगऱ ।

17.) संस्थागत छात्र उपाधि हेतु एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में शामिल होगा । यदि कोई छात्र-छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में शामिल हो जाता है तो विश्वविधालय द्धारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी । शोध छात्रों पर भी यह नियम लागू होगा ।

18.) छात्र द्धारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि उनके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी । तदोपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी ।

19.) सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिये (व्यावसायिक पाठयक्रमो के अतिरिक्त) 90 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासयों के लिये होगीं।

20.) शैक्षणिक कैलेंण्डर सभी महाविधालयों पर एक साथ समान रूप से लागू होगा ।

21.) उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

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