Ordinanaces & Regulations


निम्न नियम सभी कक्षाओ पर लागू होंगे:-

1.) स्नातक कक्षाओ में प्रवेश के लिये प्रत्येक महाविधालय/संकाय में सम्बन्धित प्रचार्य/संकायाध्यक्ष प्रवेश-समितियों का गठन करेंगे, जो कि अलग-अलग संकायो में प्रवेश से सम्बन्धित कार्यो का दायित्व पूर्ण करेंगे| तत्संबंधित संकायो में प्रवेश के लिये उक्त समिति और प्रचार्य/संकायाध्यक्ष क निर्णय अंतिम होगा| समितियों के विधिवत गठन की सूचना प्रचार्य/संकायाध्यक्ष विश्वविधालय को भी प्रेषित करेंगे| प्रवेश समितियो द्धारा आवंटित विषयों में कोई परिवर्तन संभव नही होगा| प्रवेश का दायित्व प्रचार्य/संकायाध्यक्ष का होगा |

2.) स्नातक विज्ञान एवं क्रषि वर्ग में प्रवेश के लिये इण्टमीडिएट या समक्षीय परिक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला एवं वाणिज्य के लिये स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये इण्टमीडिएट या समकक्षीय परिक्षा मे 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये अभ्यर्थी के लिये प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत अंक की छूट होगी |

3.) स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश सीटों का निर्धारण स्मबन्धित संकायाध्यक्ष / महाविधालय के प्रचार्य द्धारा नियमनुसार किया जायेगा |

4.) आवेद्न-पत्र जमा करवाते समय पंजीकरण करवा ले |

5.) चरित्र प्रमाण-पत्र संथागत परिक्षार्थी पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य का तथा व्यक्तिगत परिक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी,लोकसभा / विधान परिषद के सदस्य अथवा किसी महाविधालय के प्रचार्य / नियनता का प्रमान पत्र संलग्न करें |

6.) अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडे वर्ग के प्रवेशर्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासन द्धारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी | विकलांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर , अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी मे 3 प्रतिशत आरक्षण होगा स्नात्कोत्तर स्तर पर प्रवेश संकाय में स्नात्कोत्तर स्तर की सम्पूर्ण सीटों की संख्या के आधार पर विकलांग श्रेणी के लिये आरक्षित सीटों की संख्या की गिनती की जायेगी तदोपरान्त प्रचार्य / संकायध्यक्ष यह निर्णय लेंगे कि आरक्षित सीटें किन विभागो में आवंटित होंगी | आरक्षित सीटो पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर उन सीटो को समान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा |

7.) प्रवेशार्थी को संस्था के सूचना पट पर प्रवेश सम्बन्धी सूचनायें देखते रहना चाहिये |

8.) प्रवेश के समय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र(ट्रांसफर सर्टिफिकेट ) मूल रुप में जमा करना आवश्यक है किसी अन्य विश्वविधालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) जमा करा देना होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जयेगा|

9.) अनुत्तीर्ण होने वाले विधार्थीयों को किसी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा इस विश्वविधालय से अनुत्तीर्ण छात्र भूतपूर्व/व्यक्तिगत छात्र के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकते है| स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष के छात्र को अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर व अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रेवश दिया जा सकता है प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/प्रवजन प्रमाण-पत्र एंव चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा||

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