other Norms


1.) प्राक्टोरियल बोर्ड:-

महाविधायलय मे अनुशासन बनाये रखने हेतु एक अनुशासन समिति प्रभावी ढग से कार्य करती है| यदि कोई विधार्थी कालेज की मान्य परम्पराओं एवं स्प्ष्ट निर्देशों का उल्ल्घन करता है अथवा अवांछित गतिविधयों मे सम्मलित होता है तो प्रोक्टोरियल बोर्ड उसके विरुद्ध द्ण्डात्मक कार्यवाही करने मे सक्षम है|
माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पत्र संख्या 370/04/9-A दिनांक 26 फरवरी 2009 एवं 17 मार्च 2009 के सन्दर्भ मे शासन के पत्र संख्या 54/XXIV(06)/2009 दिनांक 28 मई 2009 महाविधालय मे किसी भी छात्र-छात्रा के साथ रैगिंग करने की अनुमति नहीं है यदि कोइ विधार्थी रैगिंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी|

2.) उपस्थिति:-

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के द्धारा दिनांक 12 नवम्बर 1997 को जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महाविधालयों मे अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओ को 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करनी होगी| जिन विधार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी,उन्हे वि०वि० की परिक्षा नें सम्मिलिति होने की अनुमति नहीं दी जायेगी |

3.) नकल विरोधी नियम:-

विश्वविधालय द्धारा अपने नियम के अन्तर्गत अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले विधार्थी को अलग से द्ण्डित करने की व्यवस्था है |

4.) ड्रैस:-

a.) छात्र वर्ग:-स्लेटी पैन्ट,सफेद शर्ट,नीली जरसी या ब्लू ब्लेजर |

b.) छात्रा वर्ग:- सफेद सलवार,सफेद कुर्ता,नीली चुन्नी,नेवी ब्लू कार्डीगन अथवा नेवी ब्लू जरसी|

छात्र-छात्राओ द्धारा ड्रैस का पूर्णतया अनिवार्य रुप से पालन किया जायेगा | ड्रैस में न आने पर कक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी|

नोट:- छात्र-छात्राओ का महाविधालय में मोबाइल फोन लाना पूर्णतया वर्जित है, पकडे जाने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा /10 रूपये जुर्माना लिया जायेगा| छात्राओ का महाविधालय में जीन्स पहनकर आना पूर्णतया प्रतिबन्धित है|